New Delhi News (28 February 2026): दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। कांग्रेस ने इससे पहले उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया था और इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया था। कोर्ट के आदेश के बाद चिब को राहत मिल गई है।
कोर्ट ने जमानत देते हुए चिब को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करने का निर्देश दिया है। पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया था और सात दिनों की अतिरिक्त हिरासत की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।
इससे पहले 24 फरवरी को अदालत ने चिब को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन की साजिश रचने और प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में उनकी भूमिका थी। 21 फरवरी को कोर्ट ने चार अन्य यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को भी पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। इन सभी को 20 फरवरी को दोपहर में प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से हाथापाई की, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हुए। जांच में सामने आया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले काले छाते और स्टिकर के साथ अंदर प्रवेश की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में टी-शर्ट पर प्रिंटेड संदेश के जरिए विरोध जताने का फैसला किया। बताया गया कि उन्होंने स्वेटर और जैकेट के अंदर टी-शर्ट पहन रखी थी और हॉल नंबर पांच में पहुंचकर टी-शर्ट उतारकर लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
इस मामले में अदालत ने 27 फरवरी को यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। वहीं, 26 फरवरी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार तीन अन्य कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था। एआई समिट में हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक हलकों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।।
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