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टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (02 October 2026): नई दिल्ली जिले में सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी महत्वपूर्ण सूचना में नागरिकों, आगंतुकों और सभी संबंधित पक्षों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। आदेश के तहत बिना पूर्व लिखित अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, जिनसे भीड़ जुटने, यातायात प्रभावित होने या सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की स्थिति पैदा हो सकती है।
पुलिस की सूचना के अनुसार पांच या उससे अधिक लोगों के सार्वजनिक बैठक या सभा करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा जुलूस, प्रदर्शन, धरना, पिकेटिंग और अन्य सामूहिक गतिविधियां भी बिना पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकेंगी। आदेश के तहत नारे लगाने या भाषण देने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा।
निषेधाज्ञा के तहत हथियार, बैनर, पोस्टर, तख्तियां, लाठी, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर या इस तरह की अन्य वस्तुएं लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों और आगंतुकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधि का हिस्सा न बनें। खासतौर पर नई दिल्ली जिले में आने-जाने वाले लोगों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है, जिनके लिए पूर्व अनुमति जरूरी है।
पुलिस के जारी नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में नई दिल्ली जिले में किसी भी सभा, प्रदर्शन, जुलूस या अन्य सामूहिक कार्यक्रम की योजना बनाने वाले लोगों और संगठनों को पहले लिखित अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।
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