सुपरटेक होम बायर्स को बड़ी राहत, शीर्ष अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (05 February 2026): सुपरटेक मामले में फंसे हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एनसीएलएटी के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें सरकारी कंपनी एनबीसीसी (NBCC) को सुपरटेक की रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस फैसले को घर खरीदारों के हितों की बड़ी जीत माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को उनका बकाया भुगतान तभी किया जाएगा, जब फ्लैट खरीदारों को उनके घर मिल जाएंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि घर केवल अधूरे ढांचे के रूप में नहीं, बल्कि पानी, बिजली, सीवेज कनेक्शन जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ सड़क और पार्क जैसी आसपास की सुविधाओं सहित सौंपे जाएं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने माना कि घर खरीदारों ने अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी इन परियोजनाओं में निवेश की है, इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में घर खरीदारों के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता और यह सुनिश्चित करना राज्य व संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनका आशियाना मिले।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अन्य सभी ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी न्यायिक मंच ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा, जिससे एनबीसीसी द्वारा सुपरटेक की परियोजनाओं में चल रहे निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो।

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि सुपरटेक ने 2010-12 के दौरान करीब 51 हजार घरों की बुकिंग की थी। साथ ही यह स्पष्ट किया कि कंपनी के वित्तीय और परिचालन लेनदारों को एनसीएलटी और एनसीएलएटी द्वारा तय किए गए नुकसान को स्वीकार करना होगा। कोर्ट ने कहा कि 12 दिसंबर 2024 को एनसीएलएटी द्वारा एनबीसीसी को परियोजनाएं सौंपने का आदेश न तो गलत है और न ही दिवालियापन संहिता (IBC) के प्रावधानों के खिलाफ है।


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