New Delhi News (04 February 2026): दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में तिब्बती मूल की महिला यांगचेन ड्राकमर ग्यालपोन को जन्म से भारतीय नागरिक घोषित करते हुए उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3(1)(a) के तहत भारत में जन्म लेने के कारण यांगचेन भारतीय नागरिक हैं और उनकी नागरिकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का जन्म 15 मई 1966 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था। उनके जन्म प्रमाण पत्र में भी धर्मशाला को जन्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया है। इस आधार पर कोर्ट ने माना कि यांगचेन जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं, भले ही उन्हें तिब्बती शरणार्थी के रूप में चिन्हित किया गया हो।
कोर्ट ने स्विस पासपोर्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता और उनके बच्चों को जो स्विस पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए गए थे, वे केवल विदेशियों के लिए अस्थायी यात्रा दस्तावेज थे। इन्हें विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बराबर नहीं माना जा सकता। इसलिए, इन दस्तावेजों के जारी होने से यांगचेन की भारतीय नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता।
फैसले में यह भी कहा गया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म से भारतीय नागरिक होने के कारण याचिकाकर्ता भारतीय पासपोर्ट पाने की पूरी तरह हकदार हैं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कानून के अनुसार उन्हें तुरंत भारतीय पासपोर्ट जारी किया जाए।
मामले की पृष्ठभूमि में बताया गया कि यांगचेन 1997 में अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड चली गई थीं, जहां उन्हें और उनके परिवार को स्विस ‘विदेशियों’ के पासपोर्ट जारी किए गए थे, जिनकी वैधता 2014 में समाप्त हो गई। बाद में स्विस अधिकारियों ने इन दस्तावेजों के नवीनीकरण से इनकार कर दिया और भारतीय पासपोर्ट के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने को कहा।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जिनेवा स्थित भारतीय दूतावास में कई बार आवेदन देने के बावजूद उन्हें न तो भारतीय पासपोर्ट मिला और न ही कोई लिखित आदेश दिया गया। स्विस अधिकारियों द्वारा यात्रा दस्तावेज जारी करने से इनकार के बाद वह और उनके बच्चे प्रभावी रूप से राज्यविहीन हो गए, जिससे वह अपने पति के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकीं। हाई कोर्ट के इस फैसले को ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल माना जा रहा है।।
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