केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: IPS अधिकारियों के एम्पैनलमेंट नियमों में बदलाव
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (31 January 2026): केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के एम्पैनलमेंट नियमों में अहम बदलाव करते हुए एक नया निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब 2011 बैच से आगे के IPS अधिकारियों को केंद्र में IG या समकक्ष स्तर पर एम्पैनलमेंट पाने से पहले SP या DIG रैंक पर कम से कम दो साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी करना अनिवार्य होगा। यह फैसला 28 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए सभी राज्यों को सूचित किया गया है।
गृह मंत्रालय के पत्र में साफ किया गया है कि केंद्र सरकार में IG स्तर के पदों पर एम्पैनलमेंट के लिए न्यूनतम केंद्रीय अनुभव अब अनिवार्य शर्त होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य कैडर में कार्यरत IPS अधिकारियों को वरिष्ठ पदों पर पहुंचने से पहले केंद्र सरकार में सेवा देना जरूरी होगा। यह नियम 2011 बैच से लागू माना जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में अधिकारी प्रभावित होंगे।
सरकार के इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार में SP और DIG स्तर पर लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरना मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। अब तक कई IPS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बचते रहे हैं, जिसके कारण इन पदों पर कमी बनी हुई थी। नए नियमों के लागू होने से केंद्र सरकार को अनुभवी अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
इस बदलाव का असर भविष्य में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। IPS अधिकारियों को अब करियर प्लानिंग में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को प्राथमिकता देनी होगी। वहीं राज्यों में तैनात अधिकारियों के लिए यह संदेश भी है कि केंद्र में सेवा अनुभव अब पदोन्नति और एम्पैनलमेंट का अहम आधार बन चुका है।।

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