UGC के नए नियमों पर शीर्ष अदालत की रोक: क्या बोले याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (29 January 2026): सुप्रीम कोर्ट ने UGC रेगुलेशन 2026 पर अंतरिम रोक लगाते हुए बड़ा आदेश दिया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नए UGC नियमों के अमल पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने विशेषाधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक वर्ष 2012 के UGC रेगुलेशन ही देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू रहेंगे।

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि नए नियमों से जुड़े सभी पहलुओं पर सभी पक्षों का पक्ष सुना जाएगा। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि बिना सभी जवाबों पर विचार किए कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की है। अब आगे की कार्यवाही केंद्र सरकार, UGC और अन्य संबंधित पक्षकारों द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाबों पर निर्भर करेगी। 19 मार्च को होने वाली सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि UGC रेगुलेशन 2026 को लेकर कोर्ट का अंतिम रुख क्या होगा और क्या इन नियमों में किसी तरह का संशोधन या स्थायी रोक लगाई जाएगी।

गौरतलब है की 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए नियम को पूरे देश भर में लागू कर दिया था। जिसमें मूल रूप से दो प्रावधान है जिसे लेकर देश भर में विरोध देखा जा रहा है। पहले प्रावधान के अंतर्गत यूजीसी ने इक्विटी कमेटी गठित करने का प्रावधान किया है, जिसके तहत एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग ही शामिल किए गए हैं जो की विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में छात्रों, अन्य कर्मचारी तथा शिक्षकों के विरुद्ध आने वाले शिकायत की जांच करेंगे। इस कमेटी से जनरल कैटेगरी के लोगों को बाहर रखा गया है। जिसे लेकर सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस नए नियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई शिकायतकर्ता शिकायत करता है और उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसे पर कोई भी दंडात्मक प्रधान लागू नहीं होगा।।


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