ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें?

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (15 January 2026): सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वालों में राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP), पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जैसे शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। ED ने आरोप लगाया है कि I-PAC के परिसर में चल रही उसकी जांच में मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों ने जबरन दखल दिया और जांच में बाधा उत्पन्न की।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सभी प्रतिवादियों को दो हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को की जाएगी। साथ ही अंतरिम आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया गया है कि I-PAC परिसर में लगे सभी CCTV कैमरों और आसपास के इलाकों में मौजूद अन्य कैमरों की फुटेज को सुरक्षित रखा जाए, ताकि सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ न हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR पर भी रोक लगा दी है। यह FIR उन ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो जांच के सिलसिले में I-PAC कार्यालय गए थे। कोर्ट ने इस कदम को लेकर फिलहाल कोई अंतिम टिप्पणी किए बिना अंतरिम राहत देते हुए जांच और कानूनी प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव और गहराता नजर आ रहा है। ED का दावा है कि जांच के दौरान उसे सरकारी तंत्र की ओर से सहयोग के बजाय बाधाओं का सामना करना पड़ा, जबकि राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आरोपों पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में इस हाई-प्रोफाइल मामले की दिशा तय होने की संभावना है।।


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