रेस्तरां द्वारा अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क लगाना उपभोक्ता कानून का उल्लंघन: सीसीपीए

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (10 जनवरी 2026): केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने रेस्तरां द्वारा खाने के बिल में अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क जोड़ने को उपभोक्ता कानून का उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथा घोषित किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर मिली शिकायतों के आधार पर सीसीपीए ने देशभर के 27 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मार्च 2025 के फैसले के बाद की गई, जिसमें सेवा शुल्क को लेकर सीसीपीए के दिशानिर्देशों को वैध ठहराया गया और अनिवार्य सेवा शुल्क वसूली को कानून के विरुद्ध बताया गया।

सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि 4 जुलाई 2022 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में स्वतः या जानबूझकर सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकता। सेवा शुल्क किसी भी नाम से नहीं लिया जा सकता और उपभोक्ता को इसके भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उपभोक्ताओं को यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि सेवा शुल्क पूरी तरह स्वैच्छिक है। सेवा शुल्क न देने पर प्रवेश या सेवा से इनकार नहीं किया जा सकता, न ही इसे बिल में जोड़कर उस पर जीएसटी लगाया जा सकता है।

जांच में सामने आया कि पटना के कैफे ब्लू बॉटल और मुंबई के बोरा बोरा स्थित चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित कई रेस्तरां स्वतः 10 प्रतिशत सेवा शुल्क वसूल रहे थे। पटना के कैफे ब्लू बॉटल मामले में सीसीपीए ने उपभोक्ता को पूरी सेवा शुल्क राशि वापस करने, इस प्रथा को तुरंत बंद करने और 30,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया। वहीं मुंबई के बोरा बोरा रेस्टोरेंट ने सुनवाई के दौरान सेवा शुल्क वापस कर दिया, लेकिन सीसीपीए ने उसे बिलिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन करने, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भरने और शिकायत निवारण के लिए अपनी ईमेल आईडी को हर समय सक्रिय रखने का आदेश दिया।

सीसीपीए ने कहा है कि वह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर लगातार नजर रखे हुए है और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए सेवा शुल्क से जुड़ी अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल रेस्तरां के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।


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