जालंधर में FIR को लेकर दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को जारी किया नोटिस

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (10 January 2026): दिल्ली विधानसभा में जारी वाद–विवाद के बीच पंजाब के जालंधर में दिल्ली सरकार के एक मंत्री के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे सदन के विशेषाधिकार का गंभीर हनन बताते हुए कहा कि जो घटना कल घटी, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे न सिर्फ दिल्ली विधानसभा के अधिकारों को ठेस पहुंची है, बल्कि भारत के संविधान की भावना पर भी चोट हुई है।

विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जिस वीडियो के आधार पर जालंधर में FIR दर्ज की गई है, वह किसी निजी व्यक्ति द्वारा बनाई गई रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि दिल्ली विधानसभा के भीतर की आधिकारिक रिकॉर्डिंग है। यह वीडियो पूरी तरह से सदन की संपत्ति है और इसका इस तरह इस्तेमाल किया जाना गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि सदन की संपत्ति का दुरुपयोग कर उसी सदन के सदस्य और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक है।

स्पीकर ने बताया कि इस पूरे मामले को विशेषाधिकार हनन मानते हुए पंजाब पुलिस के डीजीपी, स्पेशल डीजीपी (साइबर क्राइम) और पुलिस कमिश्नर जालंधर को नोटिस जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों से इस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा गया है और उन्हें 48 घंटे के भीतर दिल्ली विधानसभा को अपना स्पष्टीकरण देना होगा। अध्यक्ष ने कहा कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजेंद्र गुप्ता ने यह भी सवाल उठाया कि 24 घंटे के भीतर जिस तरह फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई, उसने एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की रिकॉर्डिंग केवल एक ही होती है और वह दिल्ली विधानसभा की होती है, क्योंकि सदन की कार्यवाही का सीधा लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। ऐसे में किसी अन्य रिकॉर्डिंग या उसके दुरुपयोग का कोई सवाल ही नहीं उठता, और इसी आधार पर यह पूरा मामला गंभीर संवैधानिक उल्लंघन का है।।


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