जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर दिल्ली उच्च न्यायालय सख्त, MCD को बड़ा आदेश

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (08 January 2026): दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को आदेश दिया है कि वह दो महीने के भीतर पूरे इलाके का सर्वे कर अवैध अतिक्रमण की पहचान करे और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। अदालत के इस निर्देश के बाद माना जा रहा है कि तुर्कमान गेट की तरह अब जामा मस्जिद के बाहर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो सकती है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जामा मस्जिद तक जाने वाली सड़क और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर दुकानदारों द्वारा कब्जा किया गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़क के दोनों किनारों और बीच में लगी अस्थायी दुकानों के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। इतना ही नहीं, मस्जिद की सीढ़ियों तक पर अतिक्रमण होने से न सिर्फ श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर की गरिमा और सुंदरता भी प्रभावित हो रही है।

अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की मजार के आसपास भी अवैध कब्जे देखे गए हैं। कोर्ट ने MCD को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सर्वे के बाद अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए, ताकि क्षेत्र में यातायात सुचारु हो और ऐतिहासिक स्थलों की संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।।


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