गिग वर्कर्स को मिली बड़ी राहत, ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स पर राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार का किया स्वागत

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (04 January 2026): आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स का स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के लाखों गिग और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए “पहचान, सुरक्षा और गरिमा” की दिशा में पहला ठोस कदम बताया। राघव चड्ढा ने कहा कि यह फैसला उन मेहनतकश कामगारों के लिए उम्मीद की नई किरण है, जो लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे हैं।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नए लेबर कोड्स के तहत कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (सेंट्रल) रूल्स, 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इन नियमों के जरिए गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्र बनाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य ऐप-आधारित डिलीवरी और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को कानूनी संरक्षण और न्यूनतम सुरक्षा देना है।

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर गिग वर्कर्स को बधाई दी। उन्होंने लिखा, “सभी गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स आपके काम की पहचान, सुरक्षा और गरिमा की ओर पहला कदम हैं। भले ही ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन सरकार और देश के लोगों ने आपकी बात सुनी है। यह छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत है।”

राघव चड्ढा लंबे समय से संसद के भीतर और बाहर गिग वर्कर्स के अधिकारों की आवाज उठाते रहे हैं। हालिया संसद सत्र के दौरान उन्होंने भारत के गिग वर्कर्स के “दर्द और पीड़ा” का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ये कामगार अत्यधिक दबाव और कई बार बेहद कठोर मौसम में काम करने को मजबूर होते हैं। उन्होंने क्विक कॉमर्स और अन्य ऐप-आधारित सेवाओं पर सख्त नियमों की भी मांग की थी, ताकि गिग वर्कर्स को उचित वेतन और सुरक्षा मिल सके।

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत पहली बार ‘गिग वर्कर्स’ और ‘प्लेटफॉर्म वर्कर्स’ की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुकी है। इस कानून के तहत जीवन और दिव्यांगता बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है। साथ ही वेलफेयर योजनाओं के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड और गिग वर्कर्स के कल्याण हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की भी व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। इस पोर्टल पर प्लेटफॉर्म वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों समेत असंगठित कामगारों का पंजीकरण कर उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान किया जाता है, जिससे वे सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें।

वहीं 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम ‘वन-स्टॉप सॉल्यूशन’ भी शुरू किया गया, जिसके जरिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल से जोड़ा गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि नए ड्राफ्ट नियमों के लागू होने से गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान और विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुंच पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी।।


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