New Delhi News (20 December 2025); दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने मुवक्किल की ओर से ई-मेल भेजने के मामले में एक वकील के खिलाफ जारी सीबीआई के समन पर रोक लगा दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि जांच एजेंसियों को इस तरह की कार्रवाई की खुली छूट दी गई, तो वकीलों के लिए अपने पेशागत कर्तव्यों का निर्वहन करना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को भी तलब किया है और अगली सुनवाई 23 दिसंबर को तय की है।
यह याचिका वकील सचिन बाजपेयी ने दायर की है, जिन्हें सीबीआई ने 17 दिसंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 और 197 के तहत पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। याचिका के अनुसार, लॉर्ड महावीर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में कंपनी के एक निदेशक ने कानूनी सलाह के लिए याचिकाकर्ता वकील से संपर्क किया था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के एक कर्मचारी ने जांच में सहयोग करते हुए सीबीआई को दस्तावेज सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कथित तौर पर अवैध हिरासत में लेकर घंटों शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसके बाद कंपनी के निदेशक के निर्देश पर 15 दिसंबर को याचिकाकर्ता वकील ने सीबीआई को आवश्यक दस्तावेजों और सूचनाओं के साथ ई-मेल भेजा। दो दिन बाद वकील ने अपने मुवक्किल के लिए अग्रिम जमानत भी हासिल कर ली।
याचिका में कहा गया है कि इसके बावजूद 19 दिसंबर को जांच अधिकारी ने वकील को नोटिस भेजकर प्रमाणित दस्तावेज पेश करने और बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया, जो मनमाना और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में इस पर गंभीर चिंता जताई और समन पर रोक लगाते हुए जांच अधिकारी को तलब किया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वकील को उसके पेशागत कर्तव्यों के लिए क्यों निशाना बनाया गया।।
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