दिल्ली सरकार खत्म करेगी 2007 का B&B कानून, मानसून सत्र में तीन नए विधेयक होंगे पेश
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (06 August 2026): दिल्ली सरकार आगामी मानसून सत्र में बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) प्रतिष्ठानों से जुड़े वर्ष 2007 के कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश करेगी। यह फैसला मालवीय नगर स्थित एक B&B में भीषण आग लगने की घटना के करीब दो महीने बाद लिया गया है, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि चार दिवसीय मानसून सत्र के दौरान वर्ष 2007 के B&B अधिनियम को रद्द करने वाला विधेयक सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा नागरिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़े दो अन्य विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सरकार ‘दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति-2026’ को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस नई नीति का मसौदा 26 मई को सार्वजनिक किया गया था। प्रस्तावित नीति के तहत B&B संचालकों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन, सेल्फ-रिन्यूअल और सात कार्य दिवस के भीतर ‘डीम्ड अप्रूवल’ की व्यवस्था की जाएगी, जबकि वर्ष 2007 के कानून में मंजूरी मिलने में 30 दिन तक का समय लगता था। उन्होंने कहा कि नई नीति को एक महीने के भीतर कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसे अध्यादेश के माध्यम से भी लागू किया जा सकता है।
सरकार मानसून सत्र में दिल्ली (राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज़ ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस) विधेयक-2026 भी पेश करेगी। इसके साथ ही दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड अधिनियम, 2010 में संशोधन संबंधी विधेयक भी सदन में लाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इन विधेयकों के अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो रिपोर्टें और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) से जुड़ी एक अधिसूचना भी सदन के पटल पर रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिल्ली में ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है, जहां उद्यमियों और निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो। इसी दिशा में सरकार दिल्ली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026 पर भी काम कर रही है। प्रस्तावित कानून के तहत कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन, पहले तीन वर्षों तक नियमित निरीक्षण से राहत और अनावश्यक अनुपालन संबंधी बोझ कम करने जैसे प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं।
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