गौतम गंभीर फाउंडेशन को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने किस मामले को रद्द किया
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (21 November 2025): दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज उस क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द कर दिया, जिसमें महामारी की दूसरी लहर के दौरान COVID-19 दवाओं को कथित रूप से अवैध रूप से स्टॉक करने और बांटने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह आदेश जारी करते हुए फाउंडेशन की उस याचिका को मंजूरी दी, जिसमें पूरे मामले को खारिज करने की मांग की गई थी। इससे पहले सितंबर 2021 में हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
कोर्ट को बताया गया कि फाउंडेशन ने संबंधित ड्रग वेंडर से विधिवत खरीद के बाद दवाओं को मेडिकल कैंप में नि:शुल्क बांटा था। रिकॉर्ड में ऐसा कोई आरोप नहीं पाया गया कि दवाएं तय कीमत से अधिक पर बेची गईं या किसी तरह की वित्तीय अनियमितता हुई। हाई कोर्ट ने इस आधार पर माना कि फाउंडेशन की गतिविधि से दवाओं की सप्लाई बाधित नहीं हुई थी, जो कि 3 जून 2021 को पारित आदेश का मूल आधार था।
गौरतलब है कि जून 2021 में ड्रग कंट्रोलर ने रिपोर्ट दी थी कि फाउंडेशन ने फैबिफ्लू और ऑक्सीजन जैसी ज़रूरी सामग्रियों की बिना अनुमति खरीद की, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने फाउंडेशन के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी दर्ज की गई। हाई कोर्ट ने अब मजिस्ट्रेट के आदेश को भी बरकरार रखते हुए कहा कि कानूनी मानकों के तहत दायर शिकायत में अभियोजन योग्य आधार नहीं बनते।
जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और फाउंडेशन से दिल्ली हाई कोर्ट में उचित राहत मांगने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय टिप्पणी की थी कि महामारी के दौरान लोग दवाओं के लिए परेशान थे और किसी भी संस्था को दवाओं का अत्यधिक भंडारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। हालांकि, अब हाई कोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि दवाओं का वितरण सार्वजनिक हित में और बिना किसी मुनाफे के किया गया था।
इस मामले में गौतम गंभीर की ओर से वकील जय अनंत देहाद्राई और श्रुति प्रियदर्शिनी ने पेश होकर कानूनी दलीलें रखीं, जबकि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उत्कर्ष उपस्थित हुए। अदालत के फैसले के बाद फाउंडेशन को बड़ी राहत मिली है और मामले से जुड़ी सभी आपराधिक कार्यवाहियां अब समाप्त हो गई हैं।
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