New Delhi News (20 November 2025): राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय करने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपनी महत्वपूर्ण राय देगा। यह राय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए रेफरेंस पर आधारित होगी, जिसमें पूछा गया है कि क्या संविधान में स्पष्ट समयसीमा न होने की स्थिति में राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर कार्रवाई के लिए बाध्य समय-सीमा में बांधा जा सकता है।
इस मामले का संबंध उस विवाद से है, जिसमें कई राज्यों ने शिकायत दर्ज कराई है कि राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखकर शासन-प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट संवैधानिक व्याख्या मांगी है।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर 10 दिनों तक विस्तृत सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश कीं। इसके साथ ही तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे विपक्ष-शासित राज्यों की ओर से भी विस्तृत तर्क रखे गए।
पीठ ने यह भी संकेत दिया था कि अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय राज्यपालों की संवैधानिक जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, ताकि विधायी प्रक्रिया बाधित न हो।
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की उस राय पर टिक गई हैं, जो न केवल केंद्र और राज्यों के संबंधों को प्रभावित करेगी, बल्कि राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका की समयबद्धता पर भी नया मानक तय कर सकती है।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।