दीपावली पर ‘ग्रीन पटाखों’ की होगी अनुमति, Noida Police ने जारी किए सख्त निर्देश

टेन न्यूज नेटवर्क

NOIDA News (16 अक्टूबर, 2025): उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट (Police Commissionerate Gautam Buddh Nagar) ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल ग्रीन पटाखों (Green Crackers) की ही बिक्री और उपयोग हो।

आदेश के अनुसार, जिले के तीनों जोनों के पुलिस उपायुक्तों (DCPs) को लाइसेंस जारी करने के नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अस्थायी लाइसेंस निर्धारित प्रक्रिया के तहत केवल अधिकृत स्थलों पर ही जारी किए जाएंगे। सभी बिक्री स्थलों पर अग्निशमन (Fire Safety) की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक अनुमन्य होगी, जबकि जलाने का समय 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण (License Cancellation) और विधिक कार्रवाई (Legal Action) की चेतावनी दी गई है।

पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों से अपील की है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन करें और पर्यावरण संरक्षण (Environment Protection) में योगदान देते हुए ‘ग्रीन पटाखों’ के साथ स्वच्छ और सुरक्षित दीपावली (Clean & Safe Diwali) मनाएँ।


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