New Delhi News (23/09/2025): नवरात्रि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों के लिए लाउडस्पीकर बजाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब रात 10 बजे तक की पाबंदी हटाकर आयोजनों को रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम लंबे समय से आयोजक समितियों की मांग और आम जनता की भावनाओं को देखते हुए उठाया गया है।
सीएम रेखा गुप्ता ने दी दलील
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, “जब गुजरात में डांडिया रातभर चल सकता है और बाकी राज्यों में भी सांस्कृतिक आयोजन देर रात तक हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है? रामलीला और दुर्गा पूजा 10 बजे तक खत्म होना संभव ही नहीं है।” सीएम ने इसे “राम-राज्य” की दिशा में एक कदम बताते हुए सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मान का फैसला कहा।
क्या है नियम और शर्तें?
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के लिए होगी। साथ ही आवासीय क्षेत्रों में आयोजकों को सख्ती से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक न हो। यानी लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े पहलुओं का भी ध्यान रखा जाएगा।
पर्यावरण मंत्री सिरसा का बयान
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने कहा कि रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों की यह मांग वर्षों से लंबित थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने संतुलित निर्णय लेते हुए त्योहारों के दौरान सीमित समय की यह राहत दी है। सिरसा ने बताया कि आयोजन स्थलों पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, वन और बागवानी विभागों के साथ कई बैठकें की हैं।
परंपरा और स्वास्थ्य के बीच संतुलन
यह फैसला सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिक समय की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। एक ओर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार त्योहार मना पाएंगे, वहीं दूसरी ओर ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए नियम भी लागू रहेंगे। त्योहारों की रौनक और आम नागरिकों की सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह निर्णय दिल्ली की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को और मजबूती देगा।
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