New Delhi News (16 September 2025): सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित समूह बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) से छूट देने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 23,000 से अधिक अधिवक्ता स्वतंत्र पेशेवर के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध नहीं है। इस कारण अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य और जीवन संबंधी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है।
एससीबीए ने बताया कि वह अपने सदस्यों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की एक सामूहिक योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है, जो गैर-लाभकारी आधार पर होगी और केवल अधिवक्ताओं के हित में संचालित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जोखिम साझा करके कम लागत में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन मौजूदा समय में समूह बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगने से इसकी लागत काफी बढ़ जाती है और यह अधिवक्ताओं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बोझ बन जाता है।
एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि यह कर बोझ सामूहिक कल्याणकारी प्रयासों को हतोत्साहित करता है और अधिवक्ताओं को आवश्यक बीमा सुरक्षा से दूर करता है। इस संदर्भ में पत्र में कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 80डी की तरह ही समूह बीमा पर भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि अधिवक्ताओं को सस्ती स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले।
एससीबीए ने सरकार से आग्रह किया है कि वह अधिवक्ताओं के समूह बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट प्रदान करे। एसोसिएशन ने भरोसा दिलाया कि वह सभी नियामकीय प्रावधानों का पालन करेगी और इस संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार है।
पत्र पर एससीबीए अध्यक्ष डॉ. विकास सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल अधिवक्ताओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि न्यायिक तंत्र की मजबूती में भी सहायक सिद्ध होगा।
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