धारा 10 के मामलों पर नोएडा प्राधिकरण सख्त, एक माह में निपटारा नहीं हुआ तो रद्द होगा आवंटन

टेन न्यूज नेटवर्क

NOIDA News (21/08/2025): नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने हाल ही में अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। अगर आपने अपने आवंटित भूखंड या फ्लैट पर स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध कोई निर्माण कार्य किया है और इस कारण आपको उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ है, तो आपको अब अत्यंत सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने ऐसे मामलों के निपटारे के लिए एक महीने की सख्त समयसीमा तय की है। तय समय के भीतर समाधान न होने की स्थिति में संबंधित संपत्ति का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

सख्ती की नई पहल: एक महीने में करें समाधान

नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) कृष्णा करुणेश द्वारा सभी संबंधित विभागों—जैसे आवास, भवन, भूखंड, और सोसाइटी प्रबंधन—को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि धारा 10 के अंतर्गत लंबित सभी मामलों की समयबद्ध समीक्षा की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। अधिकारी अब यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नोटिस स्पष्ट रूप से संबंधित आवंटियों तक पहुंचें और उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए ताकि वे अपने निर्माण को अनुमोदित नक्शे के अनुरूप संशोधित कर सकें।

सीईओ ने जताई नाराजगी, कर्मचारियों की जवाबदेही तय

पिछले सप्ताह नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम (CEO Dr. Lokesh M) ने एक अहम समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में यह चिंता जाहिर की गई कि कई बार विभागीय अधिकारी या कर्मचारी, पुराने नोटिसों का इस्तेमाल करके संपत्ति बेचने आए आवंटियों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। ऐसे कृत्य न केवल असंवेदनशील माने जाते हैं, बल्कि इससे प्राधिकरण की छवि को भी नुकसान होता है।

सीईओ ने यह भी आदेश दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का नोटिस सीधे साइट पर जाकर आवंटी को दिया जाए और उसकी रिसीविंग (Recieving) भी सुनिश्चित की जाए। यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने और अनावश्यक भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए अनिवार्य की गई है।

नोटिस न मिलने की समस्या का समाधान

कई आवंटियों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि उन्हें किसी प्रकार का आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, जिससे वे कार्रवाई या सुधार नहीं कर पाए। इस समस्या के मद्देनज़र अब विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नोटिस केवल जारी करना पर्याप्त नहीं होगा—उसे आवंटी को विधिवत रूप से सौंपना और उसकी रसीद लेना अनिवार्य होगा। अगर कोई आवंटी नोटिस लेने से मना करता है, तो संपत्ति पर सार्वजनिक रूप से चस्पा करके भी सूचना दी जा सकती है, जिससे वैधानिक प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

दोबारा भेजे जाएंगे 3000 से अधिक पुराने नोटिस

प्राधिकरण के अनुसार, बीते दो वर्षों में लगभग 3000 ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध निर्माण की जानकारी दी गई थी। लेकिन कई मामलों में नोटिस प्राप्त नहीं होने की शिकायत सामने आई है। इसे देखते हुए अब इन सभी पुराने नोटिसों की एक सूची तैयार की जा रही है और उन्हें दोबारा संबंधित आवंटियों को भेजा जाएगा। यह अंतिम अवसर होगा ताकि वे आवश्यक सुधार करके अपने आवंटन को बचा सकें।

निर्माण में सुधार के लिए 30 दिन की अंतिम अवधि

प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नोटिस (Notice) प्राप्त करने के बाद सभी आवंटियों को 30 दिनों का समय मिलेगा, जिसके भीतर उन्हें अपने निर्माण को अधिकृत नक्शे के अनुरूप संशोधित करना होगा। ऐसा न करने पर उस संपत्ति का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी दोहराया कि यदि कोई विभागीय कर्मचारी या अधिकारी इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धारा 10 को अब किसी प्रकार की व्यक्तिगत प्रताड़ना का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।

निष्कर्ष: नियमों का पालन ही बचाव

नोएडा प्राधिकरण द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल शहरी नियोजन में अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत पहल हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सभी आवंटियों को नियमों की सही जानकारी समय पर प्राप्त हो। अगर आपकी संपत्ति पर कोई भी निर्माण कार्य नक्शे से अलग किया गया है, तो यह उचित समय है कि आप उसकी समीक्षा करें, आवश्यक दस्तावेज (Necessary Documents) और सुधार कार्य पूर्ण करें और नियमानुसार कार्य करें—ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई, जुर्माना या आवंटन निरस्तीकरण से बचा जा सके।


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