NOIDA News (18/08/2025): इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PEFI) को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) द्वारा क्रिकेट स्टेडियम (Cricket Stadium) के रखरखाव और संचालन संबंधी अनुबंध को समाप्त करने के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप योग्य नहीं है, क्योंकि याचिका में कोई कानूनी आधार या ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।
न्यायालय ने नहीं माना अनुबंध समाप्ति को मनमाना
11 अगस्त को न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर प्राधिकरण का निर्णय उचित है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि प्राधिकरण की ओर से किए गए दावे यथोचित और तर्कसंगत हैं तथा PEFI द्वारा दायर रिट याचिका में कोई ठोस दम नहीं है।
अनुबंध की पृष्ठभूमि
सितंबर 2021 में नोएडा प्राधिकरण ने PEFI के साथ एक 15 वर्षों की अवधि के लिए करार किया था। यह अनुबंध क्रिकेट स्टेडियम के संचालन और रखरखाव से संबंधित था और इसे राजस्व साझाकरण मॉडल (Revenue sharing model) पर आधारित बनाया गया था। इसके अनुसार, PEFI को प्रत्येक माह ₹1 लाख या अर्जित राजस्व का 30%, जो भी अधिक हो, प्राधिकरण को देना था।
रखरखाव में लापरवाही का आरोप
समय के साथ, स्टेडियम के रखरखाव को लेकर शिकायतें बढ़ती गईं। 25 जुलाई 2024 को प्राधिकरण ने PEFI को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें खराब रखरखाव और उपेक्षा को लेकर जवाब मांगा गया। इसके बावजूद जब संतोषजनक सुधार नहीं हुआ, तो 24 अक्टूबर 2024 को प्राधिकरण ने अनुबंध को समाप्त कर दिया। साथ ही एजेंसी को स्टेडियम का कब्जा लौटाने और लंबित बकाया राशि चुकाने का निर्देश भी जारी किया गया।
पहली बार कोर्ट से मिली थी अस्थायी राहत
अनुबंध समाप्ति के बाद PEFI ने इस आदेश को हाईकोर्ट (Highcourt) में चुनौती दी थी। 11 दिसंबर को कोर्ट ने पाया कि प्राधिकरण ने 27 अगस्त को दिए गए जवाब पर विचार किए बिना निर्णय लिया, इसलिए अनुबंध समाप्ति के आदेश को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्राधिकरण चाहे तो जवाब पर विचार कर नया निर्णय ले सकता है। इसके बाद PEFI ने 7 मार्च 2025 को विस्तृत जवाब पेश किया। किन्तु, नोएडा प्राधिकरण ने 27 मई 2025 को पुनः आदेश जारी करते हुए अनुबंध की समाप्ति को बरकरार रखा।
PEFI का दावा: मनमाना फैसला, सहयोग नहीं मिला
PEFI की ओर से दोबारा हाईकोर्ट का रुख किया गया। संस्था ने तर्क दिया कि अनुबंध समाप्ति एकतरफा और मनमाना फैसला था। उनका कहना था कि फ्लडलाइट्स (Floodlights), बैठने की व्यवस्था जैसी बड़ी सुविधाएं लगाने के लिए प्राधिकरण की पूर्व अनुमति आवश्यक थी, जो बार-बार अनुरोध के बावजूद नहीं मिली। संस्था ने कहा कि ऐसी स्थिति में हुई देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
प्राधिकरण का पलटवार: अनुबंधीय जिम्मेदारियों की अनदेखी
इसके विपरीत, नोएडा प्राधिकरण ने कोर्ट में बताया कि PEFI लगातार अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रही। न तो स्टेडियम (Stadium) की साफ-सफाई पर ध्यान दिया गया, न ही बुनियादी सुविधाएं जैसे प्रकाश व्यवस्था और शौचालय आदि का उचित रखरखाव किया गया। इसके चलते राजस्व को भी नुकसान हुआ और स्टेडियम की स्थिति बिगड़ती चली गई।
अदालत का स्पष्ट रुख
कोर्ट ने इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए कहा,
तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि याचिका में कोई कानूनी आधार नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं ठहराया जा सकता।इस सख्त टिप्पणी के साथ कोर्ट ने PEFI की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नोएडा प्राधिकरण का पक्ष और मजबूत हो गया है। अब प्राधिकरण चाहे तो नए संचालक की तलाश कर सकता है या फिर स्वयं स्टेडियम का संचालन और रखरखाव कर सकता है। दूसरी ओर, PEFI के पास अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील का विकल्प बचा है। हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट शब्दों में दिए गए आदेश से यह संकेत मिल रहा है कि PEFI के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी।
यह मामला एक बार फिर से यह दर्शाता है कि यदि कोई संस्था सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में लापरवाही बरतती है तो अदालत उस पर सख्त रुख अपना सकती है। नोएडा प्राधिकरण को इस निर्णय से कानूनी और प्रशासनिक तौर पर बड़ी राहत मिली है।।
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