तिहाड़ जेल में कथित जबरन वसूली पर कार्रवाई, 9 अधिकारी निलंबित

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (13/08/2025): दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल में कथित जबरन वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। बुधवार (13 अगस्त) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को सूचित किया गया कि इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। आरोप है कि जेल के भीतर एक संगठित रैकेट चल रहा था, जिसमें जेल अधिकारी और कुछ कैदी मिलकर अवैध रूप से पैसे वसूलते थे। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने CBI को मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ को बताया कि निलंबित अधिकारियों को जेल नंबर 1 से ट्रांसफर भी कर दिया गया है। वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि दो महीने के भीतर पूरी रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुशासनात्मक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निलंबन के साथ-साथ सीसीएस नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अदालत ने सरकार और CBI को आठ सप्ताह में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल दिखावे की न हो, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं।

यह मामला 28 अक्टूबर को दोबारा अदालत में सुना जाएगा। याचिका में आरोप लगाया गया था कि तिहाड़ जेल में कैदियों से कुछ सुविधाएं दिलाने के नाम पर अवैध वसूली होती है, और इसमें जेल के अंदर और बाहर के लोग शामिल हैं। 2 मई को अदालत ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को तथ्यान्वेषी जांच करने और प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया था।

CBI को भी आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। मामले ने तिहाड़ जेल की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अदालत और केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में हो रही इस कार्रवाई से उम्मीद है कि जेल के भीतर फैले इस अवैध नेटवर्क पर सख्त रोक लगाई जा सकेगी।


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