New Delhi News (12/08/2025): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक पर सख्त रुख अपनाते हुए आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में इन कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। आदेश में दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को मिलकर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “पिछले दो साल से हम आवारा कुत्तों के काटने के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के इस भावनात्मक और दूरगामी निर्णय से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। पार्कों में घूमना और बच्चों का खेलना सुरक्षित होगा।” उन्होंने बताया कि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी को कुत्ता काटने पर चार घंटे के भीतर कार्रवाई हो, इसके लिए एमसीडी हेल्पलाइन और सीसीटीवी की व्यवस्था करे।
गोयल ने कहा कि आवारा कुत्तों को सड़कों पर खुला छोड़ना न इंसानों के लिए सही है और न ही जानवरों के लिए। “जो लोग पशुप्रेमी हैं, वे इन कुत्तों को शेल्टर होम या अपने घर में गोद लें, लेकिन इन्हें सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर न करें,” उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख से न केवल इंसानों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि कुत्तों की भी उचित देखभाल सुनिश्चित होगी।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।