डीएनडी टोल फ्री: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली-नोएडा के निवासियों को बड़ी राहत!
टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (20 दिसंबर 2024): दिल्ली और नोएडा के बीच आवागमन करने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईवे को टोल मुक्त रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2016 के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे दिल्ली-एनसीआर के निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
नोएडा सेक्टर-18 मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष और नोएडा ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव सुशील कुमार जैन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि टोल हटने से नोएडा और दिल्ली के बीच आवागमन जाम मुक्त रहेगा और लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि डीएनडी पर टोल की वसूली बंद रखने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश सही और जनहित में है, जिसे सुप्रीमकोर्ट ने सही ठहराया है।
जैन ने आगे यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा नोएडा से दिल्ली में प्रवेश पर वसूले जाने वाले शुल्क को भी समाप्त किया जाए। इससे दोनों शहरों के बीच आवागमन और सुगम हो सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों लोगों को आर्थिक और समय की बचत होगी। डीएनडी फ्लाईवे को टोल मुक्त रखने से यात्रियों को अब निर्बाध यात्रा का अनुभव मिलेगा और ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी।।
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