ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज हुई शिकायत, किसने दी तहरीर?

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (24 September 2026): नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दी है। शिकायत में उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं को लेकर आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि पात्र मतदाताओं को मतदान से वंचित करना महज प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक मामला है।

महुआ मोइत्रा का आरोप है कि चुनाव आयोग तीन सदस्यीय संस्था है और मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले, अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद आयोग के नाम पर फैसले या दस्तावेज जारी नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई मौकों पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि पिछले एक साल में लिए गए सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं।

शिकायत में महुआ मोइत्रा ने मतदाता सूची में कथित गलत प्रविष्टियों, पात्र मतदाताओं के नाम हटाने और आधिकारिक दस्तावेजों से जुड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत मिली कानूनी सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। महुआ का कहना है कि यह सुरक्षा केवल आधिकारिक कर्तव्य के तहत किए गए काम पर लागू होती है और कथित तौर पर मतदाता सूची में हेरफेर या बिना अधिकार के दस्तावेज जारी करना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

महुआ मोइत्रा ने अपनी शिकायत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संबंधित फाइलें, नोटशीट, मीटिंग के मिनट्स, ई-ऑफिस रिकॉर्ड, मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े लॉग और फंड से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने मामले में गवाहों, खासकर अन्य दो चुनाव आयुक्तों से पूछताछ और FIR की प्रति मुफ्त उपलब्ध कराने की मांग भी की है।

यह शिकायत ऐसे समय में सामने आई है जब SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक विवाद तेज है। 23 सितंबर को सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कई फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी है, जबकि चुनाव आयोग ने आंतरिक मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए फैसलों को सर्वसम्मत बताया है।


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