1 नवंबर से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं! गौतमबुद्ध नगर में लागू होगा नियम

टेन न्यूज़ नेटवर्क

गौतमबुद्ध नगर, (28 जून 2025): प्रदूषण पर लगाम लगाने और हवा को साफ बनाने के उद्देश्य से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी 1 नवंबर 2025 से गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।

यह आदेश करीब 2.08 लाख पुराने वाहनों पर होगा लागू

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि यह नियम वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अब पेट्रोल पंपों पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR) कैमरों के जरिए पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी और उन्हें ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।

वाहन स्वामियों को पहले से नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनसे अपील की गई है कि वे अपने पुराने वाहन स्क्रैप करें या इलेक्ट्रिक व सार्वजनिक परिवहन विकल्प अपनाएं।

“स्वच्छ हवा, स्वस्थ जीवन” के मंत्र के साथ एआरटीओ ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह कदम हमारे पर्यावरण और अगली पीढ़ी की सेहत के लिए बेहद जरूरी है।


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