नोएडा, (28 जून 2025): नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी पर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जल विभाग की निरीक्षण टीम ने पाया कि सोसाइटी में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का संचालन नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण बिना ट्रीटमेंट का गंदा पानी खुले में छोड़ा जा रहा था। यह न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है बल्कि जनस्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा पहुंचा सकता है।
वरिष्ठ प्रबंधक, जलखंड-प्रथम नोएडा ने इस संबंध में थाना सेक्टर-113 को पत्र लिखकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की सिफारिश की है। पत्र में बताया गया है कि सोसाइटी की यह लापरवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 278 के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है।
पर्यावरण सेल की रिपोर्ट के अनुसार, untreated सीवेज से ज़मीन और भूजल दूषित हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तरह की लापरवाही पर दोषियों को दो साल तक की सज़ा या आर्थिक दंड, या दोनों हो सकते हैं।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी के AOA (Apartment Owners Association) के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
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