गौतमबुद्ध नगर में अगले 10 दिनों के लिए BNS की धारा 163 लागू, प्रशासन ने क्यों लिया ये फैसला
टेन न्यूज़ नेटवर्क
गौतमबुद्धनगर, (27 जून 2025): गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, मोहर्रम के जुलूस और किसानों व अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों के मद्देनज़र प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।
दिनांक 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 प्रभावी कर दी गई है, ताकि क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द बना रहे।
यह निर्णय रथ यात्रा के पारंपरिक आयोजनों, मोहर्रम के जुलूसों और ताजियों के कब्रिस्तानों में दफन की प्रक्रिया के साथ-साथ संभावित विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए लिया गया है।।
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