UPS का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक मौका

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (27 जून 2025): सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार UPS के तहत कर्मचारियों को अनेक फायदे मिलेंगे, जो NPS की तुलना में अधिक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करते हैं। नीचे UPS की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दिया गया है:

UPS की मुख्य विशेषताएँ

सुनिश्चित पेंशन:

कम-से-कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
सेवा अवधि अगर 10 साल से ऊपर और 25 साल से कम है, तो पेंशन आनुपातिक रूप से घटेगी।

न्यूनतम पेंशन की गारंटी:

जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष की सेवा पूरी की है, उन्हें सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:

सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु पर, उसके परिजनों को मूल पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

महंगाई राहत (Dearness Relief):

UPS के तहत सभी प्रकार की पेंशनों (न्यूनतम, पारिवारिक और नियमित) को महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जिसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर होगी।

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान:

यह राशि ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगी। इसके अंतर्गत, प्रत्येक 6 माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति तिथि पर मासिक वेतन (मूल वेतन + डीए) का 1/10वां भाग एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाएगा।

UPS के लाभार्थी कौन?

यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार में शामिल हुए थे और NPS के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं।

ऐसे कर्मचारी UPS चुनने पर, NPS के तहत मिली राशि में से समायोजित रकम लौटाकर UPS के तहत पेंशन के पात्र होंगे।

एक कर्मचारी केवल एक बार विकल्प चुन सकता है। एक बार UPS या NPS में चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।

राज्य सरकारों के लिए भी रास्ता खुला

यह योजना वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है, लेकिन राज्य सरकारें भी चाहें तो UPS को अपनाकर अपने कर्मचारियों को इसका लाभ दे सकती हैं।

सरकार द्वारा अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाए जाने से लाखों कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच सही विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। UPS का चयन करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में स्थिर और मुद्रास्फीति-संरक्षित पेंशन लाभ मिल सकेंगे।।


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