नोएडा में पार्किंग शुल्क में ₹1 करोड़ की धोखाधड़ी, Ayush Parking Services ब्लैकलिस्ट
टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (19 जून 2025): नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने पार्किंग शुल्क में लगभग एक करोड़ रुपये की वसूली न होने पर ठेका प्राप्त एजेंसी ‘मैसर्स आयुष पार्किंग सर्विस’ को ब्लैकलिस्ट (Blacklist) कर उससे अनुबंध समाप्त कर दिया है। अब प्राधिकरण जल्द ही उक्त स्थानों पर पार्किंग संचालन के लिए नए टेंडर (Tender) जारी करेगा।
10 सेक्टरों में कर रही थी एजेंसी(Agency) संचालन
नोएडा ट्रैफिक सेल (Noida Traffic Sale) के अधिकारियों के अनुसार, पार्किंग संचालन के लिए क्लस्टर नंबर-8 का टेंडर आयुष पार्किंग सर्विस को आवंटित(Alloted) किया गया था। इस क्लस्टर के अंतर्गत सेक्टर-73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 94 और 120 शामिल हैं। सेक्टर-94 में सुपरनोवा बिल्डिंग (SuperNova Building) के पीछे भी यह एजेंसी पार्किंग सुविधा संचालित कर रही थी। इन सभी स्थानों पर कुल मिलाकर लगभग 800 वाहनों के खड़े होने की क्षमता है।
प्रत्येक माह देना था 14 लाख रुपये
प्राधिकरण के साथ हुए अनुबंध के अनुसार, एजेंसी को नोएडा प्राधिकरण के खाते में हर माह 14 लाख रुपये जमा कराने थे। शुरुआत में कुछ भुगतान किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एजेंसी ने भुगतान बंद कर दिया, जिससे बकाया राशि बढ़ते-बढ़ते करीब 1 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। प्राधिकरण ने एजेंसी को कई बार नोटिस भेजकर बकाया राशि जमा कराने का निर्देश दिया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। कुछ माह पूर्व एजेंसी ने तीन चेक दिए जिनकी कुल राशि 50 लाख रुपये थी, लेकिन वे चेक बाउंस हो गए।
42 लाख की ईएमडी होगी जब्त
प्राधिकरण के पास एजेंसी द्वारा जमा की गई ₹42 लाख की एर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (Earnest Money Deposit)(EMD) को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शेष बकाया की वसूली के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जिलाधिकारी (DM) को पत्र भेजकर रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी करने की मांग की है, जिससे कानूनी प्रक्रिया के तहत वसूली की जा सके।
नई एजेंसी (New Agency)के लिए जल्द होंगे टेंडर
अब प्राधिकरण इन सेक्टरों में पार्किंग व्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए नई एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। इसके लिए शीघ्र ही नया टेंडर नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, पूरी प्रक्रिया में कुछ माह का समय लग सकता है। नोएडा प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी एजेंसी से अनुबंध (Contract) करते समय सख्त शर्तें और निगरानी प्रणाली (Monitoring System) लागू की जाएगी ताकि इस तरह की अनियमितताओं (Irregularities) को रोका जा सके।
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