नई दिल्ली (15 जून 2025): राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ जिले के एडिशनल डीसीपी चंद्र प्रकाश मीणा को दहेज प्रताड़ना के एक गंभीर मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनके ऊपर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह यह जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला 13 जून 2025 को सुनाया गया, जिसकी जानकारी अब सामने आई है।
मूल रूप से जयपुर निवासी चंद्र प्रकाश मीणा की शादी फरवरी 2010 में हनुमानगढ़ की सुमन उर्फ पूर्णिमा से हुई थी। उसी साल मीणा ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर दिल्ली, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली पुलिस सेवा (DANIPS) में चयन प्राप्त किया था। कुछ समय बाद ही दंपती के बीच विवाद शुरू हो गया और मामला धीरे-धीरे गंभीर होता गया।
सुमन ने आरोप लगाया था कि चंद्र प्रकाश मीणा और उनके परिवार ने 50 लाख रुपये नकद और जयपुर में एक प्लॉट की मांग की थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर मई 2010 में उनके साथ मारपीट की गई और सिर पर नुकीली वस्तु से हमला किया गया। सुमन ने इस प्रताड़ना के खिलाफ मार्च 2016 में हनुमानगढ़ कोर्ट में मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में वर्ष 2019 तक सुनवाई चलती रही, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने चंद्र प्रकाश मीणा को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन पीड़िता सुमन ने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की, जिसके बाद मामला दोबारा हनुमानगढ़ कोर्ट को सौंपा गया। नए सिरे से सबूतों और गवाहों की जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि सुमन के आरोप सही हैं और उनके समर्थन में पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं।
अदालत के इस फैसले के बाद चंद्र प्रकाश मीणा की भूमिका और पद पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस फैसले से अनभिज्ञ बताए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में विभागीय कार्रवाई की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यह मामला फिर से देश में महिला सुरक्षा और दहेज प्रताड़ना के मुद्दों पर नई बहस को जन्म दे सकता है।
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