शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को मिली 7 दिन की अंतरिम जमानत

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (18 दिसंबर 2024): कड़कड़डूमा अदालत ने साल 2020 से जेल में बंद उमर खालिद को परिवार में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के बाद लिया, जिसमें खालिद को निचली अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल करने को कहा गया था।

उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आपराधिक साजिश के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं। उन्हें फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। खालिद ने शादी समारोह में शामिल होने के लिए अदालत से यह विशेष अनुमति मांगी थी। अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की है, वे शादी में शामिल होने के लिए केवल 7 दिन का समय जेल से बाहर बिता सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि उमर खालिद लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनके ऊपर दर्ज मामलों की सुनवाई अभी भी चल रही है। यह जमानत केवल शादी में शामिल होने के उद्देश्य से दी गई है।।


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