ग्रेटर नोएडा (06 जून 2025): गौतमबुद्ध नगर में आगामी ईद-उल-अज़हा (बकरीद) और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 से 9 जून 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण रंजन सिंह द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करना है।
प्रमुख प्रतिबंध और निर्देश
1. जुलूस और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध: 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति जुलूस या सार्वजनिक स्थान पर समूह बनाना प्रतिबंधित रहेगा।
2. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण: रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः निषेध रहेगा। दिन में भी ध्वनि स्तर मानक सीमा के भीतर होना चाहिए।
3. धार्मिक गतिविधियाँ: सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या अन्य धार्मिक आयोजन बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे।
विवादित स्थलों पर धार्मिक गतिविधियाँ करने का प्रयास करना या प्रेरित करना दंडनीय होगा।
4. हथियार और खतरनाक सामग्री पर प्रतिबंध:लाठी, डंडा, तेज धार वाले हथियार, ज्वलनशील पदार्थ या अन्य खतरनाक सामग्री लेकर चलना या सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा।
5. सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन: सार्वजनिक स्थानों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन करना निषेध रहेगा।
6. ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्रता: ड्यूटी पर तैनात पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग या सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता या मारपीट करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
7. कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन: सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक आयोजनों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रहेगा।
8. गलत सूचना और अफवाहें फैलाना: मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना या अफवाहें फैलाना शांति भंग कर सकता है, इसलिए यह प्रतिबंधित है।
9. शराब और मादक पदार्थों का सेवन: सार्वजनिक स्थानों पर शराब या मादक पदार्थों का सेवन करना प्रतिबंधित है।
10.अभद्रता और हिंसा: ड्यूटी पर तैनात पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग या सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता या मारपीट करना दंडनीय अपराध है।
11.विस्फोटक सामग्री का संग्रह: खुले स्थानों या मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करना या रखना प्रतिबंधित है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 9 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा, जब तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश जारी नहीं किया जाता। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।।
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