नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना ‘नो ड्रोन जोन’, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

टेन न्यूज़ नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा, (26 अप्रैल 2025): नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के आसपास ड्रोन उड़ाने वालों को अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को ‘रेड जोन’ घोषित कर दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) उड़ाना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसके उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सख्त कदम

एडीसीपी मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नागर विमानन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के अनुसार 8 अक्टूबर 2024 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’ घोषित किया गया था। इसके तहत एयरपोर्ट के ऊपर और आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है।

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और UAV संचालन से संबंधित नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या समूह इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों से अपील

पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों, संस्थाओं और ड्रोन ऑपरेटरों से अनुरोध किया है कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन करें और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन उड़ाने से बचें और किसी भी प्रकार की गतिविधि से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति अवश्य प्राप्त करें।

संपर्क में रहें | सुरक्षित रहें

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा प्राथमिकता है, और इसके लिए सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। सुरक्षा मानकों का पालन कर हम सभी एक सुरक्षित और व्यवस्थित हवाई अड्डा सुनिश्चित कर सकते हैं।।


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