सफलता की गारंटी नहीं दे सकेंगे कोचिंग सेंटर, भ्रामक विज्ञापनों पर CCPA की सख्ती!

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (18 अप्रैल 2025): नई दिल्ली से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कोचिंग सेंटरों के भ्रामक विज्ञापनों पर बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने कहा है कि कोई भी कोचिंग संस्था ‘सफलता की गारंटी’ जैसे दावे नहीं कर सकती। इससे छात्रों और अभिभावकों को भ्रमित किया जाता है, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। सीसीपीए ने ऐसे विज्ञापन देने पर देशभर में 49 संस्थानों को नोटिस भेजा है। इसमें से 24 संस्थानों पर 77.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। साथ ही भविष्य में भ्रामक प्रचार से बचने की सख्त चेतावनी दी गई है।

सीसीपीए ने साफ किया कि कोचिंग सेंटर किसी भी सूरत में 100% सफलता या गारंटी जैसे वादे नहीं कर सकते। भ्रामक प्रचार से छात्रों पर मानसिक दबाव बनता है और वे असत्य दावों पर भरोसा कर लेते हैं। खासकर आईआईटी-जेईई, एनईईटी, यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं के नाम पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। विज्ञापनों में टॉपर्स की तस्वीरें, अनियमित आंकड़े और असत्य जानकारी दी जाती है। सीसीपीए ने इसे अनुचित व्यापारिक आचरण बताया है। संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी विज्ञापन तुरंत वापस लें। इसके अलावा भविष्य में ऐसा करने पर बड़ी कार्रवाई होगी।

सीसीपीए के मुताबिक, कुछ कोचिंग सेंटर डिस्क्लेमर देकर भी गारंटी का दावा करते हैं, जो गलत है। प्राधिकरण ने कहा कि डिस्क्लेमर लगाने से झूठे दावों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ‘100% रिजल्ट’, ‘टॉप रैंक की गारंटी’ जैसे दावे सीधे तौर पर छात्रों को भ्रमित करते हैं। इससे सिर्फ मुनाफा कमाने का इरादा जाहिर होता है, जो शिक्षा के उद्देश्यों के खिलाफ है। कानून के अनुसार, किसी दावे को तभी मान्य किया जा सकता है जब वह सत्यापित हो। सीसीपीए का कहना है कि यह नियम सभी कोचिंग सेंटरों पर समान रूप से लागू होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

सीसीपीए ने कहा कि दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी संभव है। मार्च 2024 में जारी उपभोक्ता विज्ञापन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन लगातार बढ़ता जा रहा है। संस्थाएं यह नहीं बता रहीं कि उनके दावों का आधार क्या है, जिससे छात्र गुमराह हो रहे हैं। सीसीपीए ने यह भी स्पष्ट किया कि कोचिंग सेंटर पारदर्शिता बनाए रखें और छात्रों को वास्तविक जानकारी दें। ऐसे संस्थानों की सूची तैयार की जा रही है जो लगातार दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। यदि कोई संस्था दोहराव में दोषी पाई गई, तो उसका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। छात्रों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।।


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