55 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, प्रदूषण पर लगाम लगाने की बड़ी पहल

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (14 अप्रैल 2025): राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। इस आदेश के दायरे में करीब 55 लाख गाड़ियां आ रही हैं। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा से जोड़ा है। मंत्री के अनुसार ये फैसला ट्रैफिक जाम और जहरीली हवा को रोकने में मदद करेगा। रद्द की गई गाड़ियों में निजी और व्यावसायिक दोनों प्रकार के वाहन शामिल हैं। इससे दिल्ली की सड़कों पर पुराने वाहनों की संख्या में बड़ी गिरावट आ सकती है।

10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब बैन

परिवहन विभाग के मुताबिक 10 साल से अधिक पुराने डीज़ल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल/CNG वाहनों का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। इनमें कार, बाइक, ऑटो, टैक्सी, ट्रक सभी शामिल हैं। अब ये वाहन न तो सड़कों पर चल सकेंगे और न ही सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए जा सकेंगे। यहां तक कि इन्हें घर के बाहर भी पार्क करना गैरकानूनी हो गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है। साथ ही मालिक पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह फैसला वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

सार्वजनिक पार्किंग पर सख्त प्रतिबंध, घर के बाहर भी बैन

नई गाइडलाइंस के अनुसार पुराने वाहन अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पार्क नहीं किए जा सकते। सड़क किनारे या यहां तक कि घर के बाहर पार्किंग भी अब नियम के खिलाफ है। केवल उन्हीं लोगों को वाहन रखने की इजाजत है जो उन्हें अपने निजी परिसर में पार्क कर सकें। वह पार्किंग किसी भी हाल में साझा नहीं होनी चाहिए। इससे दिल्ली की गलियों और सड़कों पर जाम की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, NDMC और MCD मिलकर इस आदेश को लागू कराएंगे।

‘एंड ऑफ लाइफ’ वाहनों के लिए जारी हुई सूची

परिवहन विभाग ने 55 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों की सूची तैयार की है। यह सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई है। इसमें उन सभी वाहनों का विवरण है जो अब दिल्ली में अवैध हो चुके हैं। इन्हें “एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स” की श्रेणी में रखा गया है। विभाग के मुताबिक, यह कदम लोगों को समय रहते विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। सूची जारी होने के बाद अब वाहन मालिकों के पास कार्रवाई का समय सीमित है। इससे जुड़ी हर अपडेट ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

वाहन मालिकों के पास हैं तीन विकल्प

पुराने वाहन रखने वालों के पास सरकार ने तीन विकल्प दिए हैं। पहला, वे वाहन को निजी परिसर में सुरक्षित रूप से पार्क कर सकते हैं। दूसरा, वे NOC लेकर वाहन को NCR क्षेत्र के बाहर अन्य राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, वे वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैप कर सकते हैं। स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट भी दी जाएगी। इसके लिए VVSA पोर्टल का उपयोग करना होगा। इन विकल्पों से वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है।

जुर्माना और जब्ती का भी है प्रावधान

यदि कोई वाहन मालिक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका वाहन जब्त किया जा सकता है। साथ ही जुर्माने की राशि 5,000 से 10,000 रुपये के बीच तय की गई है। इसके अतिरिक्त, ऐसे वाहनों को जल्द ही पेट्रोल पंपों से ईंधन भी नहीं मिलेगा। सरकार पेट्रोल, डीजल और CNG की आपूर्ति भी बंद करने की योजना बना रही है। यह नियम खासकर उन वाहनों के लिए है जो सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाएंगे। अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर त्वरित कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। यह एक व्यापक निगरानी तंत्र के तहत लागू होगा।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली सरकार का यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे न केवल वायु गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक भी व्यवस्थित होगा। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं राजधानी की हवा को जहरीला बना रहा था। अब सख्त नियमों से वाहन स्वामियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में नियमों का और सख्ती से पालन कराया जाएगा। इससे दिल्लीवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिलने की उम्मीद है।


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