पहाड़गंज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: 23 लड़कियों को रेस्क्यू , 7 आरोपी गिरफ्तार

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (23 मार्च 2025): दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 23 लड़कियों को बचाया, जिनमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं। इस ऑपरेशन को 20 मार्च को पीपी श्रृद्धानंद मार्ग, पीपी हिम्मतगढ़ और पीएस पहाड़गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सात मोबाइल फोन और दो स्कूटी बरामद की, जो इस अवैध धंधे में इस्तेमाल की जा रही थीं।
लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था
जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल, नेपाल और अन्य जगहों से लड़कियों को दिल्ली लाकर जबरन देह व्यापार में धकेल रहे हैं। ये लोग इन लड़कियों को पहाड़गंज के मुख्य बाजार स्थित मकान नंबर 1180 में रखते थे और वहां से उन्हें अलग-अलग होटलों में भेजा जाता था। पुलिस ने इस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और कई होटलों पर छापेमारी की, जिसमें गॉड इन और मिनी पैलेस होटल भी शामिल थे।

गुप्त ऑपरेशन के बाद पुलिस ने मारा छापा
इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एसआई किरण सेठी (इंचार्ज पीपी श्रृद्धानंद मार्ग) और एसआई वरुण (इंचार्ज पीपी हिम्मतगढ़) के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने कई दिनों तक निगरानी की और गुप्त रूप से अपने लोगों को ग्राहक बनाकर भेजा। जब यह पुष्टि हो गई कि वहां देह व्यापार हो रहा है, तो छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने मौके से 23 लड़कियों को रेस्क्यू किया, जिनमें 10 नेपाली नागरिक भी शामिल थे।
सात आरोपी गिरफ्तार, आगे की जांच जारी
पुलिस ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान नुरशेद आलम (बिहार), मोहम्मद राहुल आलम (दिल्ली), अब्दुल मन्नान (पश्चिम बंगाल), तौशीफ रेक्सा (बिहार), शमीम आलम (बिहार), मोहम्मद जारुल (बिहार) और मोनिश (दिल्ली) के रूप में हुई है। इन आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (आईआईपी एक्ट) की धारा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है।

फिलहाल, पुलिस इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है और यह जांच की जा रही है कि इसमें और कौन-कौन शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क के पीछे मौजूद सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके।।


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