NEET से पहले Telegram पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को दी कानूनी मंजूरी
NEET परीक्षा से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध (Temporary Ban) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश को कानूनसम्मत (Lawful) और उचित ठहराते हुए Telegram को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।
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