NEET से पहले Telegram पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को दी कानूनी मंजूरी

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (19 जून, 2026): NEET परीक्षा से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध (Temporary Ban) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश को कानूनसम्मत (Lawful) और उचित ठहराते हुए Telegram को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तेजस करिया (Justice Tejas Karia) ने अपने आदेश में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 69A (Section 69A) केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या उसकी सामग्री को ब्लॉक (Block) करने का अधिकार प्रदान करती है। अदालत ने माना कि NEET परीक्षा की निष्पक्षता (Fairness) और सार्वजनिक हित (Public Interest) को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह निर्णय वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने NEET परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक (Paper Leak) और अन्य अनियमितताओं की आशंका को देखते हुए Telegram पर सीमित अवधि के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस आदेश पर न्यायिक मुहर लग गई है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security), सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order), देश की संप्रभुता और अखंडता (Sovereignty & Integrity) या अपराध भड़काने जैसी परिस्थितियों में किसी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर सकती है। इस प्रावधान के तहत आपात स्थिति में पहले ब्लॉकिंग की जा सकती है और बाद में उसकी समीक्षा की जाती है। साथ ही आदेश का पालन न करने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सात वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का भी प्रावधान है।


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