बीमा कंपनी की मनमानी पर उपभोक्ता की जीत, उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (13 मार्च 2025): जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने चोला एमएस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह एक उपभोक्ता को 1,10,017 रुपये की राशि के साथ छह प्रतिशत ब्याज और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान करे। यह आदेश बीमा कंपनी को तीस दिन के भीतर पूरा करने के लिए कहा गया है।

यह मामला जुनैदपुर गांव के कुलदीप भाटी से जुड़ा है, जिन्होंने जनवरी 2022 में इस बीमा कंपनी से एक पॉलिसी ली थी। इस पॉलिसी में उनके परिवार के सदस्य – पत्नी, बच्चे और माता-पिता – भी कवर थे। पॉलिसी के लिए उन्होंने कंपनी को 20,297 रुपये का भुगतान किया था और यह पॉलिसी कैशलेस उपचार के रूप में बताई गई थी। इसके बाद, 2023 में, कुलदीप भाटी ने पॉलिसी का नवीनीकरण भी कराया था, जिसमें उन्होंने 20,297 रुपये और जमा किए थे, ताकि यह पॉलिसी जनवरी 2024 तक वैध रहे।

दिसंबर 2022 में, कुलदीप भाटी की मां, ब्रह्मवती की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दनकौर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में, अस्पताल ने उन्हें दवा देकर घर भेज दिया, लेकिन बाद में उनकी स्थिति और बिगड़ने पर उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह 4 से 8 दिसंबर तक भर्ती रहीं। इस दौरान अस्पताल ने बीमा कंपनी से अप्रूवल प्राप्त करने के लिए संपर्क किया, जिसे बीमा कंपनी ने मंजूर कर लिया, और उपचार को शुरू करने का आदेश दिया।

अस्पताल के डिस्चार्ज के समय, जब अस्पताल ने बीमा कंपनी से इलाज का बिल भेजा, तो कंपनी ने कहा कि क्लेम प्रक्रिया अभी जारी है, और उपभोक्ता को 1,10,017 रुपये का भुगतान खुद करना पड़ेगा। कंपनी ने यह भी वादा किया कि यह राशि उपभोक्ता को बाद में वापस कर दी जाएगी। हालांकि, बाद में बीमा कंपनी ने उपभोक्ता के क्लेम को खारिज करते हुए इलाज के खर्च की राशि का भुगतान करने से मना कर दिया।

इस पर कुलदीप भाटी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। आयोग ने सुनवाई के बाद बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया और उस उपभोक्ता को 1,10,017 रुपये की राशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को यह राशि तीस दिन के भीतर भुगतान करनी होगी। यह आदेश उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और बीमा कंपनियों के दावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।।


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