बीमा कंपनी की मनमानी पर उपभोक्ता की जीत, उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने चोला एमएस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह एक उपभोक्ता को 1,10,017 रुपये की राशि के साथ छह प्रतिशत ब्याज और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान करे। यह आदेश बीमा कंपनी को तीस दिन के…
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