गैंगस्टर रवि नागर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, लोअर कोर्ट का फैसला पलटा

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (8 मार्च 2025): ग्रेटर नोएडा के कुख्यात सरिया माफिया और गैंगस्टर रवि नागर उर्फ रविंद्र सिंह को दुष्कर्म के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसे नोएडा में दर्ज दुष्कर्म और एससी/एसटी के मामले में जमानत मंजूर कर दी है। इससे पहले, गौतमबुद्ध नगर के विशेष न्यायालय ने रवि नागर की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद, रवि ने हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत के पक्ष में फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि रवि नागर के खिलाफ 24 मई 2024 को नोएडा के सेक्टर 39 थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रवि नागर और उसके दो साथी राजकुमार और महकी ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने एक मॉल की पार्किंग में बुलाया, जहां रवि ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

रवि नागर के वकील ने हाईकोर्ट में यह तर्क पेश किया कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों में कई विरोधाभास हैं। उनका कहना था कि घटना 19 जून 2023 को बताई गई, जबकि पीड़िता ने इस घटना को छह महीने बाद रिपोर्ट किया। इसके अलावा, पीड़िता के पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों में भी विरोधाभास था। पहले उसने केवल रवि नागर पर आरोप लगाया था, बाद में उसने अपने बयान में बदलाव करते हुए रवि के साथियों पर भी आरोप लगाए। वकील ने यह भी कहा कि जब घटना का वक्त बताया गया था, उस समय रवि नागर दिल्ली से बनारस यात्रा कर रहा था और इसकी हवाई यात्रा का सबूत भी मौजूद है। इसके अलावा, पीड़िता ने मेडिकल जांच भी नहीं करवाई।

सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रवि नागर एक अपराधी है और उसके खिलाफ 26 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही, पीड़िता ने विशेष रूप से उस पर आरोप लगाए हैं, जो गंभीर मामले की ओर इशारा करते हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद कहा कि पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास है और अभियोजन का मामला केवल उसके बयान पर आधारित है।

हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए रवि नागर को जमानत देने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि रवि नागर, जो कि एक माफिया है, को पिछले साल थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया था।


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