नोएडा स्पोर्ट्स सिटी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती, प्लॉट धारकों को राहत | Noida Authority
टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (05 मार्च, 2025): नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को उन प्लॉट धारकों को राहत देने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने प्रीमियम, ब्याज और अन्य शुल्क जमा कर रखे हैं। आदेश के अनुसार, जिन प्लॉट धारकों ने 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और सभी देय शुल्क अदा किए हैं, उन्हें जमीन के कब्जे के लिए उचित समय और प्रक्रिया का पालन करते हुए राहत दी जाएगी। इस आदेश का उद्देश्य प्लॉट धारकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान करना है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक स्पोर्ट्स सिटी में खेल सुविधाओं का विकास पूरा नहीं होता, तब तक प्लॉट धारकों को बुकिंग या किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी इंटरेस्ट सूचना नहीं दी जाएगी। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है, जो खेल सुविधाओं के अधूरे काम के कारण परेशान थे। नोएडा अथॉरिटी ने इस संबंध में प्लॉट धारकों को नोटिस जारी कर दिया है।
इसके अलावा, कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि स्पोर्ट्स सिटी के मूल प्लॉट धारकों या उप-धारकों की जमीन का किसी भी प्रकार का विक्रय या शेयर होल्डिंग में परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि पहले चरण का खेल सुविधाओं का विकास पूरा नहीं हो जाता। इस आदेश का उद्देश्य परियोजना के विकास में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है।
कोर्ट के इन आदेशों से स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े हजारों प्लॉट धारकों को बड़ी राहत मिली है और अब उनकी उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी हैं। नोएडा अथॉरिटी को इस फैसले का पालन करते हुए तेजी से कदम उठाने होंगे, ताकि प्लॉट धारकों को जल्द से जल्द उनका हक मिल सके।।
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