नोएडा में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर ₹5000 जुर्माना | Noida Authority

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (01 मार्च, 2025): नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर कड़ा रुख अपनाया है। एक आधिकारिक आदेश के तहत, 1 अगस्त 2024 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों (Plastic Products) के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है। इसके अलावा, 1 मार्च 2025 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग (वर्जिन और रिसाइकल दोनों) पर भी पूरी तरह प्रतिबंध होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹5000 का पर्यावरणीय जुर्माना (Environmental Fine) लगाया जाएगा।

नोएडा प्राधिकरण के जनरल मैनेजर (पब्लिक हेल्थ) एस. पी. सिंह द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, प्लास्टिक कैरी बैग के अलावा कई अन्य उत्पादों को भी प्रतिबंधित किया गया है। इनमें प्लास्टिक की ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी और आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी (चम्मच, कांटे, चाकू, स्ट्रॉ), ट्रे, मिठाई के डिब्बों की पैकिंग शीट, सिगरेट के पैकेट्स की प्लास्टिक शीट और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर शामिल हैं।

सरकार द्वारा 2022 में संशोधित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों (Plastic Waste Management Rules 2022) को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट (U.P. Industrial Area Development Act) के तहत लागू किया गया है, जिससे नोएडा क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

नोएडा प्राधिकरण का यह फैसला पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) और प्लास्टिक प्रदूषण (Plastic Pollution) को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने सभी दुकानदारों, व्यापारियों और नागरिकों से इस प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है ताकि पर्यावरण को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त (Clean and Plastic-Free) बनाया जा सके।।


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