गौतमबुद्ध नगर में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से निपटेंगे लंबित विवाद

टेन न्यूज नेटवर्क

Gautam Buddha Nagar News (05/11/2026): गौतमबुद्ध नगर में लंबे समय से न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान जिला न्यायालय परिसर के साथ जिले की तहसीलों में स्थित न्यायालयों में भी विशेष आयोजन होगा। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के मुकदमों और न्यायालय में जाने से पहले के विवादों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाने का अवसर मिलेगा।

इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाना और आपसी बातचीत के जरिए विवादों का समाधान कराना है। ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं, वहां लोक अदालत के माध्यम से मामले का निस्तारण कराया जा सकता है। इससे पक्षकारों को बार-बार न्यायालय के चक्कर लगाने और मुकदमे की लंबी प्रक्रिया से बचने में मदद मिलेगी।

कई श्रेणियों के मामलों पर होगी सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामलों, पारिवारिक विवादों और मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े मामलों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बिजली-पानी के बिलों से संबंधित विवाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के मामले, भू-राजस्व संबंधी प्रकरण और सेवा से जुड़े विवाद भी आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित किए जा सकेंगे।

इनके साथ ही ऐसे प्री-लिटिगेशन मामलों को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें अभी न्यायालय में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन विवाद के समाधान की आवश्यकता है। अन्य ऐसे मामले भी लोक अदालत में रखे जा सकेंगे, जिनका निपटारा कानूनी रूप से समझौते के जरिए संभव है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी आयोजन की जानकारी

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर के निर्देशों के तहत किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव शिवानी रावत ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय और तहसील न्यायालयों में लोक अदालत लगाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में उन्हीं विवादों का समाधान किया जाएगा, जिनमें संबंधित पक्षकार आपसी सहमति से समझौता करने के इच्छुक होंगे।

लंबित मुकदमों के निस्तारण का मिलेगा अवसर

राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को कम समय में विवाद सुलझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। खासकर ऐसे मामले, जो लंबे समय से न्यायालय में लंबित हैं और जिनमें दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। इसके जरिए न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने के साथ आम नागरिकों को सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में भी मदद मिलेगी।


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