रणवीर अल्लाहबादिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी, “दिमाग की गंदी उपज…”
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (18 फरवरी 2025): यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के विवादित अश्लील कमेंट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया और रणवीर को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों को “दिमाग की गंदी उपज” बताया और कहा कि लोकप्रियता किसी को भी अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं देती। इस दौरान रणवीर के खिलाफ देशभर में दर्ज कई एफआईआर को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन शर्तों के साथ राहत दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा – “पूरे समाज के लिए शर्मनाक”
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने रणवीर अल्लाहबादिया को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां पूरी तरह से आपत्तिजनक हैं और इससे पूरा समाज शर्मिंदा हुआ है। अदालत ने कहा, “क्या पॉपुलर होने का मतलब यह है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं? आप माता-पिता का अपमान कर रहे हैं। आपके शब्द न केवल अमर्यादित हैं, बल्कि समाज में गलत संदेश भी दे रहे हैं।” कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या इस तरह के अश्लील बयान देने वाले व्यक्ति की याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और कुछ संगठनों ने उनकी जीभ काटने पर इनाम भी घोषित किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को टोकते हुए कहा, “क्या आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का बचाव कर रहे हैं?” कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर धमकियों का मुद्दा है, तो कानून अपना काम करेगा और राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन रणवीर की भाषा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
अश्लीलता पर कोर्ट ने मांगा जवाब, वकील भी पड़ गए असमंजस में
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रणवीर के वकील से सीधा सवाल किया कि “आपकी नजर में अश्लीलता की परिभाषा क्या है? क्या यह भाषा स्वीकार्य है?” कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि लोकप्रियता उन्हें किसी भी तरह की भाषा इस्तेमाल करने का अधिकार देती है, तो यह गलतफहमी है। अदालत ने कहा कि ऐसे शब्दों को कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता।सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की गई हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि रणवीर बिना अनुमति देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते और उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा कराना होगा। इसके अलावा, उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा, अन्यथा राहत वापस ली जा सकती है।
नए एपिसोड पर लगी रोक, कोर्ट ने दी चेतावनी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि “इंडियाज गॉट लेटेंट” का कोई भी नया एपिसोड ऑन-एयर नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि “जब तक मामले की पूरी जांच नहीं होती, तब तक इस तरह के कंटेंट पर रोक जरूरी है, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो।” इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर रणवीर जांच में पूरा सहयोग करते हैं, तो उन्हें आवश्यक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी।।अब इस मामले में आगे क्या होगा, यह पूरी तरह से कोर्ट की आगामी सुनवाई और जांच की प्रगति पर निर्भर करेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख से यह साफ हो गया है कि इंटरनेट पर लोकप्रियता के नाम पर मर्यादा की सीमाएं पार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। वहीं, देशभर में दर्ज एफआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है।।
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