उमर खालिद की जमानत पर दिल्ली HC में सुनवाई, पुलिस ने किया विरोध

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (30 September 2026): दिल्ली हाई कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने राहत का विरोध किया। यह मामला फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश और UAPA के तहत दर्ज केस से संबंधित है। 30 सितंबर को होने वाली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को मामले को सूचीबद्ध किया था।

पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत पा चुके सह-आरोपियों के आधार पर उमर खालिद को समान राहत देने के तर्क का विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के गुलफिशा फातिमा मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सात आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अदालत ने आरोपी-विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग निष्कर्ष निकाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की थी।

ASG राजू का तर्क था कि सभी आरोपियों की कथित भूमिका और उनके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जिन आरोपियों पर कथित साजिश में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका या प्रभाव रखने के आरोप हैं, उनके मामले को उन आरोपियों से अलग करके देखा जाना चाहिए जिनकी भूमिका को अदालत के समक्ष गौण बताया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि कथित तौर पर संसाधन जुटाने, लोगों को संगठित करने या नेटवर्क पर प्रभाव रखने की क्षमता जैसे पहलुओं को जमानत के सवाल पर अलग से देखा जाना आवश्यक है।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अथर खान मामले समेत अन्य न्यायिक आदेशों का भी हवाला देते हुए समानता के आधार पर जमानत देने की दलील पर आपत्ति जताई। अभियोजन पक्ष ने 19 अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें नोटिस जारी कर मामले को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अंतरिम जमानत नहीं दी गई। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 सितंबर को उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर के लिए टाल दी थी, क्योंकि उस दिन एसवी राजू की अनुपलब्धता के कारण अभियोजन ने स्थगन मांगा था।

उमर खालिद की ओर से जमानत की मांग और दिल्ली पुलिस की आपत्तियों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के फैसले में उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका खारिज की गई थी और अदालत ने स्पष्ट किया था कि जमानत पर की गई टिप्पणियां मामले के अंतिम गुण-दोष के फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी। अब दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही में अदालत संबंधित पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड के आधार पर आगे का निर्णय लेगी।


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