यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड पर Supreme Court सख्त, ड्राइवर और मालिक पर कार्रवाई का मांगा हिसाब

टेन न्यूज़ नेटवर्क

Noida News (29 September 2026): यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। सड़क सुरक्षा से जुड़ी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र से हादसे के बाद उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने खास तौर पर यह बताने को कहा है कि हादसे में शामिल बस के ड्राइवर और मालिक के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता केसी जैन ने चलती बसों में आग लगने की घटनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने बसों की फिटनेस, वैध परमिट, आपातकालीन निकास और यातायात नियमों के पालन को लेकर प्रभावी निगरानी की जरूरत बताई।

बस पर 1.75 लाख रुपये के चालान का मुद्दा

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हादसे वाली बस पर करीब 1.75 लाख रुपये के ट्रैफिक चालान लंबित थे। इसके बावजूद बस एक्सप्रेसवे पर संचालित हो रही थी। इस मामले को सड़क सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामी के तौर पर कोर्ट के सामने रखा गया।

अर्जी में ऐसे वाहन चालकों की पहचान करने की मांग की गई है, जो लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों के लाइसेंस पर कार्रवाई और उन्हें हाईवे व एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने से रोकने की व्यवस्था की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि लगातार यातायात उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस मामले में अपना जवाब देना होगा।


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