दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण पर सख्ती, निर्माण पर रोक से लेकर WFH और पार्किंग शुल्क दोगुना

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (28 September 2026): दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2026-27 के लिए कई नए नियमों की घोषणा की है। इसके तहत 1 नवंबर से 28 फरवरी तक धूल पैदा करने वाली निजी और सिविल निर्माण गतिविधियों, तोड़फोड़ और अन्य निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। सरकार का कहना है कि सर्दियों के प्रदूषण के संवेदनशील दौर में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।

10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण पर सबसे सख्त पाबंदी

प्रदूषण की सबसे संवेदनशील अवधि को देखते हुए 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक अतिरिक्त सख्ती लागू की जाएगी। इस दौरान निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी और सीमेंट लेकर दिल्ली आने वाले बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित प्रतिबंधों का पालन करना जरूरी होगा।

सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम

1 नवंबर से 28 फरवरी तक दिल्ली सरकार और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही दफ्तर बुलाने का प्रावधान किया गया है, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वाहनों की संख्या और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों का शुल्क दोगुना किया जाएगा। हालांकि मेट्रो पार्किंग को इससे बाहर रखा गया है।

सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव

प्रदूषण और यातायात प्रबंधन के तहत सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। सरकार के मुताबिक अलग-अलग समय पर कार्यालय संचालित होने से पीक आवर्स में सड़कों पर वाहनों के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

बिना वैध PUC नहीं मिलेगा ईंधन, बाहरी BS-6 से नीचे के वाहनों पर रोक

दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC के वाहनों को ईंधन नहीं देने का नियम पूरे साल लागू रहेगा। पेट्रोल पंपों पर PUC की जांच डिजिटल डेटाबेस, एनपीआर और वाहन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। वहीं 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-6 से नीचे के श्रेणी वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। CNG, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी।


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