दिल्ली-NCR में गैंगरेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, निर्भया कांड से की तुलना
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (28 September 2026): सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में हालिया दुष्कर्म मामलों और चलती स्लीपर बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ऐसी घटनाएं कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सार्वजनिक प्रशासन की ओर से बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रणालीगत विफलता को रेखांकित करती हैं। कोर्ट ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्रशासन की मूल जिम्मेदारी बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने हालिया घटनाओं की तुलना 2012 के निर्भया मामले से भी की। पीठ ने कहा कि दिल्ली-NCR में दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए 2012 की घटना से दर्दनाक समानताएं खींचने से खुद को रोकना मुश्किल है। अदालत ने कहा कि रोशनी की कमी, निगरानी व्यवस्था की खामियां और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं का अभाव सार्वजनिक स्थानों को असुरक्षित नहीं बना सकता। पार्क, बस और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
जिस मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसमें ग्रेटर नोएडा से जुड़ी एक स्लीपर बस में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित तौर पर बस चालक और कंडक्टर ने गैंगरेप किया। आरोप है कि घटना के बाद 4 अगस्त को पीड़िता को पुरानी दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया गया, जो कथित घटना स्थल से 40 किलोमीटर से अधिक दूर है। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दिल्ली-NCR में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कानून लागू करने वाली एजेंसियों और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई, जिससे सार्वजनिक परिवहन, पार्कों और अन्य स्थानों पर सुरक्षा उपायों और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा फिर सामने आया है।
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