दिल्ली में छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा अभियान, लगेंगे विशेष शिविर
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (26 September 2026): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने मतदाता सूची को शत-प्रतिशत त्रुटिरहित और समावेशी बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक बड़े अभियान की रूपरेखा जारी की है। इस पहल का प्राथमिक संकल्प “कोई भी पात्र नागरिक छूटने न पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो” सुनिश्चित करना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 20 सितंबर 2026 को आयोजित हुए पहले विशेष शिविर की निरंतरता में, अब आगामी 27 सितंबर 2026 को दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों (Polling Stations) पर दूसरा विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर उन सभी पात्र नागरिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो किसी भी कारणवश अब तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने से वंचित रह गए हैं।
इस अभियान का एक प्रमुख केंद्र बिंदु 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाताओं का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 29 सितंबर (मंगलवार) और 30 सितंबर (बुधवार), 2026 को दो दिवसीय विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) सीधे तौर पर मौजूद रहेंगे और उनके पास वर्तमान मतदाता सूची के साथ-साथ नए नाम जोड़ने हेतु फॉर्म-6 की प्रतियां उपलब्ध होंगी। बीएलओ युवाओं को फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ताकि पहली बार मतदान करने योग्य बने छात्र-छात्राओं को पंजीकरण में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
पात्रता मानदंडों के संदर्भ में चुनाव कार्यालय ने रेखांकित किया है कि जिन नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या होने जा रही है, वे यदि ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं तो अपने सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अन्य फॉर्म भी उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें विदेशी मतदाताओं के लिए फॉर्म-6A, मौजूदा नामावली में किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने या उसे हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा निवास स्थान में बदलाव, विवरणों में संशोधन, ईपीआईसी (EPIC) कार्ड बदलवाने और दिव्यांग मतदाताओं (PwD) की मार्किंग के लिए फॉर्म-8 का प्रावधान शामिल है।
नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों की व्यवस्था की है। ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत संबंधित प्रपत्र 31 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO), बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) या निर्धारित मतदान केंद्रों पर भौतिक रूप से जमा किए जा सकते हैं। इसके साथ ही, तकनीकी साधनों का उपयोग करने वाले नागरिक आधिकारिक वेबसाइट (voters.eci.gov.in) अथवा ‘ECINET’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे आगे आकर इन शिविरों का लाभ उठाएं और एक पारदर्शी, सहभागी तथा समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्माण में अपना योगदान दें।
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